श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर दौराला मेरठमें सड़क हादसों को रोकने के लिए छात्राओं को डॉ नीरा तोमर ने सड़क सुरक्षा के नियमों के विषय में जागरूक किया व शपथ भी दिलाई।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है. इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरसाइकिल नहीं चलाया जाएगा। साल 2019 में कानून में संशोधन करते हुए किसी 18 वर्ष के कम आयु वाले किशोर द्वारा मोटरयान अपराध में किशोर के संरक्षण/ मोटरयान के स्वामी को भी दोषी मानते हुए दंडित करने का नियम है।इस लिए अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति ना दे प्रधानाचार्य के द्वारा रविता को रोडसेफ़्टी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।