जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का दिनांक 13.04.2024 से 29.04.2024 तक निःशुल्क वितरण कराए जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या के द्वारा कतिपय राशन कार्डधारकों/उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण खाद्यान्नं वितरण आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य माह अप्रैल 2024 में दिनांक 30.04.2024 से 01.05.2024 तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पोस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 29.04.2024 के साथ दिनांक 01.05.2024 को भी उपलब्ध रहेगी। दिनांक 01.05.2024 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।